लव जिहाद के मामले पर बोले नरोत्तम मिश्रा- 'नए कानून के तहत मामला चलाया जाएगा'

भोपाल: बीते दिनों ही भोपाल में धर्म छिपाकर 23 साल की हिंदू लड़की से शादी करने के मामले में कोलार पुलिस ने आरोपी पर धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले के सामने आने के बाद आज गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, 'मामले की जांच कराई जा रही है। अगर मामला लव जिहाद का निकला तो नए कानून के तहत मामला चलाया जाएगा।' वहीँ अगर इस बारे में कानून के जानकारों की बात को माने तो उनका कहना है ऐसा संभव नहीं है।

उन्होंने कहा घटना के समय जो कानून होता है उसी के तहत प्रकरण बनता है और नए कानून लागू होने के बाद होने वाले अपराध पर लागू होता है। इस मामले पर उच्च न्यायालय के सीनियर वकील पंकज दुबे का कहना है कि, 'कानून के मुताबिक अपराध या घटना के समय चलने वाले कानून के तहत ही एफआईआर होती है। इसमें वही धाराएं लगाई जाती हैं, जो उस समय तक उसके प्रावधानों में है। अगर कोई नया कानून बनता है, तो उसका गजट नोटीफिकेशन होने के बाद वह लागू होता है। उसके लागू होने के बाद ही जो घटनाएं और अपराध होंगे वह इसके नए कानून के दायरे में आएंगे। पुराने अपराध पुराने कानून के अनुसार ही चलेंगे।'

क्या है मामला- जी दरअसल कोलार पुलिस का कहना है कोलार में नदी के पास बने मंदिर में दो दिन पहले एक शादी होने की सूचना मिली थी। इस दौरान लोगों ने कहा था कि एक मुस्लिम लड़का जानकारी छिपाकर हिंदू लड़की से शादी कर रहा है। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच के लिए लड़के का आई कार्ड मांगा। इस पर आरोपी ने आधार कार्ड दिखाया, जिसमे उसका नाम रवि यादव लिखा हुआ था। उसने कहा यह कार्ड उसने मंडीदीप से बनाया था। उसके बाद जांच में सामने आया कि आरोपी का नाम मोहम्मद रफीक है। वह 28 साल का है। उसने लड़की को झांसे में लेकर शादी के लिए राजी किया था।

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