चंडीगढ़: कंज्यूमर फोरम ने बिग बाजार पर कस्टमर से कैरी बैग के लिए अलग से पैसे लेने पर जुर्माना लगाया है। फोरम ने बिग बाजार को दस हजार रुपये कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करवाने के साथ पीड़ित को 500 रुपये केस खर्च के भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक समस्या के लिए एक हजार रुपये और कैरी बैग के लिए वसूले गए 18 रुपये भी वापस करने का आदेश दिया है। हरियाणा के पंचकूला जिले के रहने वाले बलदेव ने फोरम को दी शिकायत में जानकारी देते हुए बताया था कि वे 20 मार्च 2019 को बिग बाजार में शॉपिंग करने के लिए गए थे। बिलिंग काउंटर कर्मचारी ने उससे कैरी बैग के लिए 18 रुपये अलग से ले लिए। इसके लिए बलदेव ने इंकार भी किया और कहा कि यह गैरकानूनी है किन्तु कर्मचारी नहीं माना। परेशान होकर बलदेव ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दाखिल की। वहीं, बिग बाजार ने अपने पक्ष में दलील रखते हुए कहा कि कैरी बैग के शुल्क के संबंध में उन्होंने स्टोर पर डिस्प्ले किया हुआ है और इस बारे में कस्टमर को भी बताया गया था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कंज्यूमर फोरम ने अपना यह फैसला दिया है। एम्स में इलाज और पढ़ाई हो सकती है महंगी, फीस बढ़ाने पर विचार कर रहा अस्पताल प्रशासन सस्ता हो जाएगा ओला-उबर में सफर करना, नए नियम बनाने की कवायद में सरकार JEE Main: केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार 11 भाषाओ में होगी परीक्षा