नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल, जो प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षिक डिग्री पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में मानहानि के आरोप का सामना कर रहे हैं, को सर्वोच्च न्यायालय से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दर्ज मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी किया था। गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, पीयूष पटेल, ने अरविंद केजरीवाल एवं संजय सिंह की टिप्पणियों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया था। केजरीवाल ने इस केस को रद्द करवाने के लिए पहले उच्च न्यायालय एवं फिर सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। इससे पहले संजय सिंह ने भी इसी मामले में राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस वर्ष अप्रैल में उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल की याचिका भी खारिज कर दी है। सुनवाई के चलते सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एवं संजय सिंह अक्सर बिना किसी आधार के लोगों पर आरोप लगाते हैं। उन्होंने दिवंगत अरुण जेटली के खिलाफ भी इसी प्रकार की बयानबाजी की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह सब राजनीति का हिस्सा है, जब तक किसी पर स्पष्ट रूप से आरोप न लगाया जाए। जस्टिस एसवीएन भट्टी एवं जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि हमने पहले भी ऐसे मामलों पर विचार किया है। संजय सिंह ने भी इसी प्रकार की याचिका दायर की थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें बयानों का चार्ट पेश करने दिया जाए, क्योंकि सिंह का बयान अलग था। यह एक आपराधिक मामला है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह इस याचिका पर विचार नहीं कर सकता। मंदिर में घुसकर शमशाद ने मूर्तियों पर थूका पान मसाला, पुलिस ने बताया- ‘मानसिक बीमार’ करवाचौथ पर घर में नहीं था पति तो पत्नी ने उठाया ऐसा-कदम, पुलिस रह गई-दंग 'थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ता है…', महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर संजय राउत का बड़ा-बयान