नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस मामले में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दो किश्तों में 10 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश सुनाया है. न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट और न्यायमूर्ति ए.के. चावला की पीठ ने 31 मार्च से पहले आयकर विभाग को आधी रकम और बाकी राशि 15 अप्रैल तक जमा करने को कहा है. दरअसल यंग इंडिया कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आयकर के 249.15 करोड़ के टैक्स के नोटिस पर स्टे लगाने की मांग की थी. इनकम टैक्स ने टैक्स प्रोसेडिंग्स पर कार्रवाई करते हुए 249.15 करोड़ रुपये यंग इंडिया कंपनी को जमा करने के लिए कहा था. आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी और राहुल गांधी, कंपनी के मुख्य हितधारक हैं. यह मामला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने वाईआई द्वारा एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के अधिग्रहण में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में कंपनी के खिलाफ आयकर का आदेश पेश किया था. स्वामी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड अखबार के मालिक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को ब्याज रहित 90.25 करोड़ रुपये कर्ज के तौर पर दिए थे. कांग्रेस महाधिवेशन : राहुल ने कहा- कांग्रेस शेरों का संगठन, डरने वालों में से नही 'डिनर डिप्लोमेसी' का भाजपा पर कोई असर नहीं: अमित शाह कांग्रेस अधिवेशन : सचिन पायलट ने भरी 2019 जीतने की हुंकार