WFH को लेकर आई बड़ी खबर, सरकार ने जारी किया ये नया नियम

नई दिल्ली: सरकार ने 'वर्क फ्रॉम होम' के लिए नए नियमों का ऐलान किया है। इसके तहत कर्मचारी अधिकतम एक वर्ष तक घर से काम कर सकता है। इसके साथ-साथ वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, कोई कंपनी अधिक से अधिक 50 प्रतिशत कर्मचारियों पर इसे लागू कर सकती है। वही इस सिलसिले में वाणिज्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर नए नियमों की खबर दी है। इसमें कहा गया है कि 'वर्क फ्रॉम होम' के ये नियम विशेष आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) यूनिट्स के लिए हैं। यानी इन सेक्टर्स में स्थित कंपनियां अब नए नियमों के मुताबिक, अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दे सकती हैं।  

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने कहा कि उद्योग लंबे वक़्त से इसकी मांग कर रहा था तथा इसी आधार पर यह अधिसूचना जारी की गयी है। बता दें उद्योग ने सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) के लिये समान तौर पर वर्क फ्रॉम होम नीति लागू करने की मांग सरकार से की थी। इसपर विचार विमर्श के पश्चात् विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में 'वर्क फ्रॉम होम' का नया नियम 43ए अधिसूचित किया है। साथ ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) के लिए सरकार के नये नियमों के तहत कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत होगी। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी ( IT) एवं आईटी से संबंधित अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारी सम्मिलित हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने ये भा स्पष्ट कर दिया है कि इस नियम के तहत वे कर्मचारी ही वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे, जो कि अस्थायी तौर पर काम पर आने में असमर्थ हैं।

वास्तविक कारण बताना होगा:- वाणिज्य मंत्रालय ने नोटिफिकेशन में इस बात का भी जिक्र किया है कि नए नियम के तहत, स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) के विकास आयुक्त को इस बात की इजाजत देने का अधिकार होगा, कि वास्तविक वजहों के चलते ईकाई अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से का करने की अनुमति दे सके। हालांकि, कर्मचारियों की संख्या और कारण को लिखित तौर पर दर्ज किया जाना आवश्यक है। 

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