बड़ी खबर: अब नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर अपनी भाषा में दर्ज करवा सकते है शिकायत

सेंट्रल गवर्नमेंट ने उपभोक्ताओं को समस्याओं के निवारण के लिए कई अधिकार दिए हैं। उपभोक्ताओं को जागरूक और धोखाधड़ी से निपटने के लिए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पोर्टल की भी शुरुआत भी कर दी गई थी। अगर आपको भी ऐसा लगता है आपके साथ कोई सामान खरीदते  वक़्त किसी ने धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा करने का प्रयास किया, तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और अब तो आप अपनी भाषा में यह कर सकते हैं।      इस पोर्टल के साथ-साथ आप धोखाधड़ी की शिकायत फ़ोन पर और SMS के ज़रिये अपनी भाषा में भी दर्ज भी करवा पाएंगे। जिसके साथ साथ आप अपनी दर्ज की गई शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी खासियत और प्रक्रियाः कैसे और कब कर सकते हैं शिकायत दर्ज... 

यदि आप उपभोक्ता से जुड़े मामले की कोई शिकायत दर्ज करवाना चाह रहे, तो आप नेशनल कंज्यूमर के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1915 या  1800-11-4000 पर कॉल कर पाएंगे। इस नंबर पर आपकी शिकायत आपकी भाषा में दर्ज की जाने वाली है। फिलहाल इस नंबर पर अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा में शिकायत दर्ज  करवाई जा सकती है। इसके अलावा आप SMS के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 8130009809 नंबर पर SMS करना पड़ेगा।

अगर केस संगीन होगा तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की तरफ से एजेंट को आपके घर भेजा जाएगा और शिकायत से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज़ भी इकट्ठा किए जाने वाले है। बता दें कि शिकायत दर्ज करने वाला नंबर पहले 14404 था जी फिलहाल स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।  

 

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  ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया 

 

- आपको NCH के पोर्टल http://https://consumerhelpline.gov.in/ पर लॉग-इन करना होगा  -  पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण पर क्लिक करना होगा   - इस पेज पर जाते ही आपसे अपना अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा  - अकाउंट बनाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं

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