कोरोना महामारी ने देश ही नहीं पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है वही सरकार ने मंगलवार को सुचना दी कि कोरोना संकट के मद्देनजर प्राणवायु ले जाने वाली गाड़ियों के लिए परमिट की जरुरत से छूट की अवधि को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। बीते वर्ष, सरकार ने इसके लिए 31 मार्च 2021 की दिनांक निर्धारित की थी, लेकिन अब इस दिनांक को बढ़ाकर 30 सिंतबर तक कर दिया गया है। ध्यान रहे कि देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए गाड़ियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में कहा, हमने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत 30 सितंबर 2021 कर परमिट की जरुरत के विस्तार को अनुमति दे दी है। मंत्री ने कहा कि इससे प्रदेशों के बीच ऑक्सीजन की ढुलाई तथा आवागमन में सुविधा होगी तथा कोरोना खतरे के विरुद्ध हमारी लड़ाई और अधिक मजबूत होगी। इस मध्य, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय भी मोटर वाहन कर में रियायत के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के साथ सामने आया है। इसके अनुसार, मोटर वाहन कर में रियायत गैर-परिवहन वाहनों के केस में 20 प्रतिशत तथा परिवहन वाहनों के केस में 15 प्रतिशत तक होगी। मंत्रालय ने 30 दिनों के भीतर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के सिलसिले में हितधारकों से उनके सुझाव मांगे हैं। इस माह के आरम्भ में सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के विवरण का खुलासा किया था, जिसमें बताया गया था कि नई कारों पर तकरीबन 5 प्रतिशत छूट पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग पर खरीदारों को दी जाएगी। इंदौर वासियों की जेब पर नगर निगम की मार, अब इन चीजों पर दुगना होगा टैक्स एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड 354 लोगों की मौत, सामने आए इतने केस यूपी में कोरोना टीकाकरण के लिए सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी