मानहानि मामले में अरविन्द केजरीवाल को बड़ी राहत, कोर्ट ने ख़ारिज किया मुकदमा

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को एक मानहानि मामले में पंजाब की बठिंडा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, पंजाब के पूर्व कांग्रेसी नेता जयजीत सिंह जौहल द्वारा दाखिल किया मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया है।

इस मामले में जयजीत सिंह जौहल ने दलील दी थी कि वह ‘जोजो’ नाम से मशहूर है। केजरीवाल ने बठिंडा में एक बैठक दौरान कहा था कि लोगों को ‘जोजो’ टैक्स से मुक्त किया जाएगा। इस वजह से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। जौहल ने बठिंडा में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस दाखिल किया था। बता दें कि, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 29 अक्टूबर 2021 को बठिंडा में व्यापारियों के साथ बैठक में जयजीत जौहल पर टिप्पणियां की थी। 

सीएम केजरीवाल ने कहा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद यदि पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बनती है, तो वह ‘जोजो टैक्स’ खत्म कर देंगे। जौहल ने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि वह केजरीवाल पर मानहानि का केस ठोकेंगे। जौहल ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने उनकी सियासी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए बेतुकी बयानबाजी की है।

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