सुप्रीम कोर्ट से शाहनवाज़ हुसैन को बड़ी राहत, रेप केस में दर्ज नहीं होगी FIR

नई दिल्ली: बलात्कार मामले में फंसे भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें HC ने आदेश दिया था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में तीन माह में जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा था। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि इससे उनकी छवि खराब होगी।

न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने इस मामले में दिल्ली सरकार सहित सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किए हैं और इस मसले पर उनका जवाब तलब किया है। फिलहाल, कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई सितंबर के तीसरे हफ्ते तक के लिए टाल दी है। इससे पहले 17 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन की ट्रायल कोर्ट के फैसले चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने यह कहते हुए उनकी अर्जी ठुकरा दी थी कि इसका कोई आधार नहीं बनता। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि वह इस FIR दर्ज करे और तीन माह में जांच की रिपोर्ट सौंपे।

बता दें कि 2018 में दिल्ली की एक महिला ने लोअर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया हुए FIR दर्ज करने की मांग की थी। महिला की अर्जी पर 7 जुलाई, 2018 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसे शाहनवाज हुसैन ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी, जहां अर्जी खारिज हो गई थी। इसके बाद वह हाई कोर्ट पहुंचे थे, मगर वहां भी राहत नहीं मिल सकी थी। फिलहाल, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से शाहनवाज हुसैन को अंतरिम राहत मिल गई है। अब सितंबर के तीसरे हफ्ते में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें हैं।

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