पुणे ड्रग्स केस के बाद पुलिस प्रशासन का बड़ा कदम, पब पर चला नगर निगम का हथौड़ा

पुणे: महाराष्ट्र का पुणे शहर में बीते कुछ वक़्त से निरंतर ख़बरों में बना हुआ है. पहले एक बार द्वारा नाबालिग को शराब परोसने का मामला सामने आया. वहीं अब बार के अंदर ड्रग्स उपयोग किए जाने का मामला ख़बरों में बना हुआ है. पुलिस ने इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्त में भी लिया है. इतना ही नहीं, पुणे नगर निगम ने भी इस बार के खिलाफ कार्रवाई की है. 

दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने शहर में नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था. नगर निगम ने इस कड़ी में मंगलवार को ड्रग्स के उपयोग से जुड़े बार के अंदर एक अनधिकृत ढांचे को ध्वस्त कर दिया, जबकि पुलिस ने इसके मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. पुणे नगर निगम (पीएमसी) की एक विज्ञप्ति के अनुसार, शहर में पब, रेस्तरां एवं रेस्त्रां समेत 20 से ज्यादा प्रतिष्ठानों के खिलाफ मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए आरम्भ किए गए अभियान के तहत फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर लिक्विड लीजर लाउंज (एल 3) बार के अंदर 125 वर्ग मीटर के अनधिकृत ढांचे को गिरा दिया गया. यह कार्रवाई तब की गई जब यह पता चला कि एल 3 के भीतर मानदंडों का उल्लंघन करते हुए कुछ आंतरिक परिवर्तन किए गए थे. बता दें कि ये पब तब ख़बरों में आया जब एक वायरल वीडियो में युवाओं को यहां ड्रग्स जैसे पदार्थ के साथ देखा गया. 

पुलिस ने बताया, रविवार को प्रातः 5 बजे तक चल रहा था एवं शराब की बिक्री अनुमेय समय सीमा से परे हो रही थी. पुणे में पब को 1.30 बजे तक खुले रहने की अनुमति है. संबंधित घटनाक्रम में, पुलिस ने मंगलवार को एल3 के मालिकों संतोष कामथे एवं रवि माहेश्वरी के खिलाफ महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन (एमआरटीपी) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिसमें कथित तौर पर सुविधा के अंदर अनधिकृत संरचना का निर्माण करने का आरोप लगाया गया है. रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने कहा कि पीएमसी के भवन विभाग के अफसरों ने एल3 का दौरा किया तथा पाया कि पहली मंजिल पर एक बार काउंटर बनाया गया था, जो एक अनधिकृत संरचना थी. एक पुलिस अफसर ने बताया, "पीएमसी अफसरों ने अनधिकृत संरचना को ढहा दिया. साथ ही, पब मालिकों के खिलाफ एमआरटीपी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया."

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