JDU के पूर्व विधायक रामबालक सिंह को हुई 5 साल की जेल, जानिए क्या है मामला?

पटना: बिहार के समस्तीपुर की एक कोर्ट ने जेडीयू के पूर्व विधायक रामबालक सिंह तथा उनके भाई को क़त्ल की कोशिश के एक मामले में पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला जज की कोर्ट, जिसने 21 वर्ष पुराने मामले में 11 सितंबर को रामबालक सिंह तथा उनके भाई लालबाबू सिंह को अपराधी ठहराया तथा 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। 

वही शिकायतकर्ता ललन सिंह के मुताबिक, उसकी रामबालक सिंह से पुरानी शत्रुता थी। उसने बताया, 'मैं 4 जून 2000 को गंगा सिंह की बेटी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए रघुनाथपुर गांव गया था। जब मैं विभूतिपुर घर लौट रहा था, तो रामबालक सिंह तथा लाल बाबू सिंह ने मुझे उपेंद्र सिंह के घर के समीप रोक लिया। रामबालक सिंह मोटर चला रहा था। गाड़ी पर सवार लालबाबू सिंह ने मुझ पर फायरिंग कर दीं। मेरे बाएं हाथ में चोटें आईं तथा मेरी एक अंगुली चली गई।

आगे बताते हुए उन्होंने कहा, अपराधी ने उस रात मुझे मारने का प्रयास किया था। मैं भाग्यशाली था कि फायरिंग की आवाज सुनकर पड़ोसी वहां जमा हो गए और मुझे बचा लिया। वही इस सिलसिले में 5 जून 2000 को विभूतिपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। JDU के टिकट पर विभूतिपुर से 2015 का विधानसभा चुनाव जीतने वाले रामबालक सिंह पर चुनाव आयोग के समीप दर्ज हलफनामे के मुताबिक आठ आपराधिक मुकदमे हैं।

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