नई दिल्ली : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा को लगातार नुकसान पहुंचाने के लिए बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को फटकार लगाते हुए उन तीनों पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना किया है। एनजीटी ने पाया कि बिहार ने एक भी सीवेज प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया। इसी तरह पश्चिम बंगाल ने 22 में से केवल तीन सीवेज प्रोजेक्ट को पूरा किया है। आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे हेमकुंड साहिब के कपाट कुछ ऐसा बोली पीठ सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीठ ने कहा कि यहां तक कि झारखंड की प्रगति भी पर्याप्त नहीं है। पीठ ने कहा कि आदेश के बावजूद इन राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए और इसलिए राज्यों का रवैया ठीक नहीं है। इतने गंभीर मामलों पर ऐसी संवेदनहीनता चिंता का कारण है। एनजीटी ने क्रिकेट के मैदान को सींचने के लिए पेयजल के इस्तेमाल पर चिंता जताई है। जेनरेटर में हुआ शाॅर्ट सर्किट, बिल्डिंग में लगी भीषण आग समिति ने दिए निर्देश इसी के साथ साथ ही ट्रिब्यूनल ने एक विशेषज्ञ समिति को पानी बचाने के उपाय पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस ने कहा कि पीने के पानी की कमी को देखते हुए आरओ को या तो खारिज किया जाना चाहिए या सीवर के पानी को संशोधित कर उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रायपुर : घने बादल और आंधी ने दिलाई गर्मी से राहत देश में पड़ रही है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, आगे ऐसी रहेगी स्तिथि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को मिलेगी प्रति माह तीन हजार रुपये पेंशन