पटना : बिहार में सैनिक और उनके अधिकारी शराब के प्याले छलका सकेंगे, हालांकि इसके लिये उन्हें निर्धारित स्थानों का ही उपयोग करना पड़ेगा, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी लागू है, बावजूद इसके सैनिकों को इससे छूट दे दी गई है। सैनिकों को शराब पीने के लिये उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की तरफ से आदेश दिये गये है। आदेश मे यह साफ कहा गया है कि सैनिक केवल कैंटोनमेंट क्षेत्र के अलावा मिलिट्री और एयर फोर्स स्टेशन में ही कर सकते है। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद सैनिकों को भी शराब की आपूर्ति बंद हो गई थी। सैनिकों को शराब पीने की छूट के साथ ही यह भी आदेश दिये गये कि निर्धारित क्षेत्रों में शराब की आपूर्ति की जा सकेगी। बाहर घूमे तो कार्रवाई आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब के प्याले केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही छलकाये जा सकेंगे, यदि कोई सैनिक इससे बाहर आकर शराब का नशा करता है या फिर शराब पीकर घूमते हुये पाया जाता है तो उसके खिलाफ वहीं कार्रवाई होगी, जो सामान्य लोगों के लिये होती है। पटना जिले के फतुहा से दो करोड़ की शराब बरामद