बेंगलुरु: यहाँ एक वकील द्वारा होटल पर बिल से केवल एक रूपए ज्यादा वसूलने पर कोर्ट में होटल के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने होटल को आदेश दिया है की वह उपभोगता को 100 रुपए देने के अलावा उन्‍हें मुकदमे के लिए 1000 रुपये भी अदा करे. दरअसल यहाँ वकील टी नरसिंम्‍हा मूर्ति शहर के वासुदेव अडिगा के फास्‍ट फूड होटल में खाना खाने पहुचे थे. जहाँ उन्होंने इडली आर्डर की जिसकी कीमत 24 रूपए थी. लेकिन होटल वालो ने उनसे इसके लिए 25 रूपए वसूल किये. जिस पर के. वासुदेव ने होटल पर मुकदमा दायर कर दिया. पूरे मामले पर होटल मालिकों द्वारा सफाई देते हुए बताया गया है कि, 'जो एक रुपया ज्‍यादा लिया गया है वो दरअसल कई राज्‍यों में मिड डे मिल स्‍कीम चला रहे एनजीओ को डोनेट करने के लिए था. होटल के मेनू कार्ड में भी इसका जिक्र किया गया है.' होटल मालिको द्वारा स्थानीय कोर्ट के इस फैसले के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा गया था. जहाँ हाई कोर्ट द्वारा उपभोक्‍ता अदालत के फैसले को बरक़रार रखा गया है. भारत को लगा बड़ा झटका, सोलर पॉवर विवाद में अमेरिका से हारा मुकदमा