जजों के वेतन से जुड़ा विधेयक संसद में पारित, जानिए इससे क्या पड़ेगा असर

नई दिल्ली: संसद ने उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के जजों के वेतन एवं सेवाशर्तों से संबंधित एक विधेयक को मंजूरी दे दी है. इस दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि जिस प्रकार कोरोना प्रतिबंधों के दौरान देश के न्यायालयों ने आनलाइन सुनवाई की उससे लंबित मामलों के अंबार को कम करने में काफी सहायता मिलेगी. उच्च सदन ने हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट (वेतन एवं सेवा शर्त) संशोधन विधेयक 2021 को सोमवार को चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया. बता दें कि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट (वेतन एवं सेवा शर्त) संशोधन विधेयक 2021 एक धन विधेयक है. लोकसभा में यह विधेयक आठ दिसंबर को पास हो चुका है.

विधेयक पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने कहा कि शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों के जजों की पेंशन संबंधी विसंगति दूर करने के लिए यह बिल लाया गया है. चर्चा के दौरान उठाए गए लंबित मामलों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ‘मामलों का निस्तारण कई बातों पर निर्भर करता है. जजों की पर्याप्त संख्या निश्चित रूप से मामलों के निपटारे में सहायता करेगी. अवसंरचना और संसाधन भी अहम हैं. साथ ही सबूतों की प्रकृति और सभी पक्षों के सहयोग के साथ अन्य कारक भी हैं जिनका प्रभाव सुनवाई और मामलों के निपटारे पर पड़ता है.’

रिजीजू ने आगे कहा कि ‘अवसंरचना और संसाधनों के लिए केंद्र तो सहायता करेगा ही, किन्तु राज्य सरकारों को भी आगे आना होगा. उच्च न्यायालयों व अधीनस्थ अदालतों की अवसंरचना की जिम्मेदारी राज्यों की है.’ रिजीजू ने कहा कि ‘निचली अदालतों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है और इसमें 9 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इनमें अवसंरचना सुधार से लेकर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है.’ केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा ‘करीब 90 फीसद लंबित मामले लोअर कोर्ट्स में हैं. कोविड महामारी के दौर में भी शीर्ष अदालत, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों ने काम बंद नहीं किया बल्कि ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए सुनवाई जारी रखी. इसे देख कर लगता है कि लंबित मामलों का निपटारा भी जल्द होगा.’

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