मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि हिंदू धार्मिक व धर्मार्थ निधि (एचआर एंड सीई) के आयुक्त समेत सभी अधिकारी एक बार फिर हिंदू धर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा लें. 'एक भी बांग्लादेशी को बंगाल के बाहर नहीं जाने दूंगी', ममता के ऐलान ने उड़ाए मोदी-शाह के होश आपकी जानकारी के लिए बता दे कि एचआर एंड सीई कानून, 1959 के नियम 10 के तहत यह प्रावधान है कि इस कानून के तहत प्रदत्त कार्यो को पूरा करने के लिए नियुक्त होने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी हिंदू धर्म को मानेंगे, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी. सड़को पर उतरे AAP के चार मंत्री, इन लोगों की सहायता को लेकर किया प्रदर्शन इस मामले को लेकर जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस कृष्णनन की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि निचली श्रेणी के कर्मचारियों पर जो बात लागू होती है वह उच्च स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होती है. यह विभाग राज्य के 40 हजार से ज्यादा मंदिरों की देखरेख करता है और इसमें काम करने वाले कर्मचारी को हिंदू धर्म को मानने की प्रतिज्ञा लेनी होती है. 'उद्धव ठाकरे को अयोध्या नहीं आने देंगे, ना ही रामलला के दर्शन करने देंगे' कमलनाथ सरकार पर लटकी तलवार, कांग्रेस बोली- 8 विधायकों को जबरन हरियाणा ले गई भाजपा कोरोना वायरस से बचने के लिए भाजपा नेता ने बताया अनोखा तरीका