सिद्धार्थनगर : उत्तर प्रदेश में बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल को 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया. जिसके तहत कोर्ट ने उन्हें एक महीने के कारावास की सजा सुनाई. हालांकि, सांसद को अदालत से तुरंत जमानत भी मिल गई. सिद्धार्थनगर की स्थानीय अदालत ने उनके खिलाफ ये फैसला सुनाया. कोर्ट का ये फैसला उस बीच आया है, जब गुजरात चुनाव में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बड़े नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे है. गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी सहित चुनाव आयोग कई बड़े नेताओ के खिलाफ आचार सहिंता के उल्लंघन करने हेतु नोटिस जारी कर चूका है. ऐसे में सिद्धार्थनगर की स्थानीय अदालत का ये फैसला आगे कितना असर कारक साबित होता है देखना होगा. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी केशव पाण्डेय ने बताया कि तत्कालीन एसडीएम ने पाल के खिलाफ बंसी कोतवाली में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम संजय चौधरी ने पाल को लेकर शुक्रवार को फैसला सुनाया. पाण्डेय ने बताया कि सीजेएम ने पाल पर सौ रुपये जुर्माना भी लगाया है. 2014 के लोकसभा चुनाव में एक रैली के दौरान उन्होंने तय संख्या से अधिक वाहनों का इस्तेमाल किया था. उत्तराखंड में इस क्लास से शुरू होगी 'संस्कृत' की शिक्षा कहां लग रहा है पतंजलि का नया प्लांट ? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अस्वस्थ होने पर भी दिल्ली पहुंचे मकान में लगी भीषण आग