लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक कोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा की सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में 6 महीने की कैद की सजा सुनाई तथा 1100 रुपये का जुर्माना लगाया. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने प्रयागराज से वर्तमान बीजेपी सांसद जोशी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से (तब वह कांग्रेस में थीं) आचार संहिता का उल्लंघन कर बैठक करने का आरोपी ठहराया था. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया था कि 17 फरवरी 2012 की शाम लगभग 6.50 बजे रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ की कैंट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए कृष्णा नगर के बजरंग नगर क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही थीं. अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि जोशी ने प्रचार का वक़्त समाप्त होने के बाद भी एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया था. उन्होंने इस चुनाव में लखनऊ कैंट असेंबली सीट से जीत दर्ज की थी. वही जब अफसरों को आचार संहिता उल्लंघन के बारे में पता चला, तो स्टेटिक सर्विलांस मजिस्ट्रेट मुकेश चतुर्वेदी मौके पर गए तथा रीता बहुगुणा जोशी को बजरंग नगर में तकरीबन 50 लोगों की भीड़ के साथ बैठक करते हुए पाया तथा इसे कैमरे में रिकॉर्ड किया. मामले में चतुर्वेदी की तरफ से कृष्णानगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. पुलिस तहकीकात के बाद उसी वर्ष 12 सितंबर को जोशी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया गया था. 20 फरवरी 2021 को अदालत ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत आरोप तय किए. सजा सुनाने के पश्चात् अदालत ने जोशी को हिरासत में ले लिया. बाद में उन्हें 20,000 रुपये के बांड एवं जमानत राशि जमा करने पर अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया. साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गई थीं. फ्रांस में लॉन्च हुआ भारत का UPI, जयपुर में इससे पेमेंट कर बेहद खुश हुए थे राष्ट्रपति मैक्रों, पीएम मोदी से किया था समझौता इंग्लैंड के खिलाफ अकेले किला लड़ा रहे यशस्वी जयसवाल, ठोंका शानदार दोहरा शतक राहुल गांधी की यात्रा को ममता बनर्जी ने बताया फोटोशूट, कहा- कांग्रेस 40 सीट भी जीत पाएगी ?