हाइकोर्ट ने भाजपा के पूर्वमंत्री जयनारायण मिश्र की जमानत मंज़ूर की

हाईकोर्ट ने भाजपा के पूर्वमंत्री जयनारायण मिश्र को लम्बी बीमारी के बाद अंतरिम जमानत दे दी है. बीते 15 मार्च को  बीजेपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुई हिंसाकांड के बाद बरगढ़ जिला के सोहेला थाना पुलिस ने पूर्वमंत्री जयनारायण मिश्र और उनके समर्थक को संबलपुर से गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद उन्हें  सोहेला जेल में रखागया था जहाँ उनकी तबीयत बिगड़ने से उन्हें भुवनेश्वर स्थित बुर्ला मेडिकल हास्पिटल में पहले भर्ती किया गया था तथा बाद में नई दिल्ली स्थित एम्स स्थानांतरित किया गया था.

उनकी बिगड़ती हुई सेहत को आधार बनाकर पूर्व मंत्री की तरफ से जमानत याचिका पदमपुर एसडीजेएम की अदालत में दायर की गई थी जहाँ इस अर्जी को ख़ारिज कर दिया गया था जिसके बाद दोबारा उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. इस मामले में सुनवाई के बाद जस्टिस केपी दास की अध्यक्षता वाली  खंडपीठ ने  जयनारायण मिश्र को उनके इलाज के लिए  29 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है. इस जमानत के एवज़ के साथ 50 हजार रुपये के दो जमानतदारों के बदले यह जमानत मिली है.

गौरतलब है कि 22 फरवरी 2018 की रात बरगढ़ जिला के सोहेला थाना अंतर्गत बनाबिरा आश्रम केनिकट बीजेपुर उपचुनाव को लेकर हिंसक झड़प हुई थी. उस दौरान पूर्वमंत्री जयनारायण और उनके समर्थक आश्रम में थे तथा सोहेला पुलिस की टीम ने 15 मार्च के दिन पूर्वमंत्री जयनारायण मिश्र और उनके समर्थक शिवकुमार दीवार को संबलपुर से गिरफ्तार कर ले गई थी.

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