नई दिल्ली: शीर्ष अदालत ने मंगलवार को राज्य बोर्डों को आज से 10 दिनों के अंदर निरस्त की गई कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए अपनी संबंधित योजनाओं के संबंधित में सूचित करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही अदालत ने सभी राज्य बोर्डों को 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन के परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने यह आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि हम सभी बोर्डों के लिए सामान्य आदेश पारित कर रहे हैं. हम बोर्डों को आदेश देते हैं कि आज से 10 दिनों में योजनाएं तैयार एवं नोटिफाई किया जाए और CBSE, ICSE जैसे 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन का परिणाम जारी करें. शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सभी राज्य बोर्डों के लिए मूल्यांकन की एक समान योजना बनाना मुमकिन नहीं है. अदालत ने कहा कि, 'हम यूनिफ़ॉर्म स्कीम को निर्देशित नहीं करने जा रहे हैं. हर बोर्ड अलग और स्वायत्त है. हम पूरे देश में एक समान योजना को निर्देशित नहीं कर सकते हैं.' अदालत अधिवक्ता अनुभा सहाय श्रीवास्तव द्वारा दाखिल की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कोरोना के संकटकाल के बीच राज्य बोर्ड परीक्षा (Board Exam 2021) निरस्त करने की मांग की गई थी. किन्तु याचिका लंबित थी, इसके बाद भी कई राज्य बोर्डों ने कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया. छह राज्यों ने पहले ही कक्षा 12वीं की परीक्षा आयोजित कर दी थी. कोरोना टीकाकरण की रफ़्तार पर सोनिया गांधी ने जताई चिंता, तीसरी लहर को लेकर कही ये बात मध्य प्रदेश में हुए रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन पर बोले सिंधिया- 'इसका श्रेय जनता को जाता है' केरल के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हासिल किया बड़ा मुकाम, लगातार 5वें साल जीता ये ग्लोबल अवार्ड