कंगना रनौत के मुंबई स्थित बंगले पर हुई तोड़फोड़ मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में केस दर्ज था जिस पर आज फैसला आ गया है। जी हाँ, आज इस मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। मिली खबर के मुताबिक अदालत ने फैसला कंगना के हक में सुनाया है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि 'हमने तस्वीरों की जांच पड़ताल की और काम को भी जांचा। इसके बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ये मौजूदा काम है। इसका मतलब इसपर किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं हुआ है।' इसके अलावा अदालत ने अपने तरफ से यह भी कहा कि, 'मुंबई बीएमसी ने इस तरह से कार्रवाई करके गलत कदम उठाया है। ये नागरिकों के हक के खिलाफ है।' आगे अपने फैसले में अदालत ने कंगना को चेतावनी दी और कहा कि, 'याचिकाकर्ता को सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते समय संयम का पालन करना चाहिए।' आपको बता दें कि न्यायधीश एसजे कथावाला और आरआई चगला की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। इस मामले में अदालत ने कहा कि, 'शिव सेना नेता संजय राउत ने कहा था, "बंगला उखाड़ दिया।" ये बयान याचिकर्ता के केस में साबित करता है कि उनके (कंगना) के बयानों का ही नतीजा है।' क्या था मामला- आपको याद हो तो बीते समय में ही मुंबई के बांद्रा इलाके स्थित कंगना के दफ्तर पर बीएमसी के अधिकारीयों ने तोड़फोड़ की थी। उस दौरान कंगना की ईमारत के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया गया था। वहीं जब बीएमसी के इस काम को गलत कहा गया तो BMC ने कंगना के दफ्तर पर अवैध निर्माण का हवाला दिया था। यह सब देखकर कंगना ने महाराष्ट्र सरकार की तुलना बाबर से की थी और अपने वकीलों के जरिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शहीर शेख ने की कोर्ट मैरिज, सामने आईं तस्वीरें! हिमांशी को आसिम के भाई ने खास अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई कल इन शहरों में जाएंगे पीएम मोदी, कोरोना वैक्सीन की तैयारी का करेंगे मुआयना