बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिल्डर का पासपोर्ट जब्‍त करने को कहा

इन दिनों धोखाधड़ी को लेकर बड़े उद्योगपतियों और बिल्डरों के खिलाफ कोर्ट के तेवर तीखे नजर आने लगे हैं. पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी के बाद अब पुणे के एक बिल्डर द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे के बिल्‍डर डीएसके कुलकर्णी का पासपोर्ट रद्द करने के निर्देश दिए हैं.यही नहीं कोर्ट ने कुलकर्णी को 22 फरवरी तक दी गई सभी राहत भी रद्द कर दी. अब उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है .

उल्लेखनीय है कि इस मामले में पुणे के बिल्डर डीएसके कुलकर्णी ने कोर्ट में 50 करोड़ रुपये जमा करने की बात कही थी,लेकिन वो तो जमा नहीं किए. उल्टे धोखाधड़ी करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जमीन को बुलढाणा को-ऑपरेटिव बैंक को बेच दिया. इसकी जानकारी कल ईओडब्ल्यू ने कोर्ट को दी . इसके बाद कोर्ट ने आज आपात सुनवाई कर कुलकर्णी को कोर्ट को गुमराह करने का दोषी पाया और उन्हें दी गई सारी राहत को रद्द कर दिया.

बता दें कि हाईकोर्ट ने इस संबंध में दिल्‍ली और मुंबई के सभी एयरपोर्ट्स को इसकी जानकारी तुरंत देने के लिए कहा.इसके अलावा लोगों को सही समय पर मकान न देने और बैंक का पैसा न चुकाकर कोर्ट को गुमराह करने के मामले में प्रभुणे इंटरनेशनल के अरविंद प्रभुणे के खिलाफ भी हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च को तय की गई है.

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