मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) को हवाई अड्डों का नामकरण करने की अपनी नीति को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि, हाल ही में मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है. ऐसे में नए मंत्री सबसे पहले इस काम को पूरा करें. 2017 से ये नीति मसौदे में है इसे अब इस स्तर पर नहीं रहना चाहिए. बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार संभाला है. मध्य प्रदेश के कद्दावर भाजपा नेता सिंधिया ने बुधवार को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है. वह मार्च 2020 में भाजपा में शामिल हुए थे और इस वक़्त राज्यसभा के सदस्य हैं. सिंधिया ने ऐसे वक़्त में मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, जब नागरिक उड्डयन क्षेत्र को कोरोना वायरस महामारी के चलते मुश्किल हालात से गुजरना पड़ रहा है. इस क्षेत्र में मांग बहुत अधिक प्रभावित हुई है और इसके चलते विमानन कंपनियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. सरकार राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश की प्रोसेस को भी आगे बढ़ा रही है. बता दें 2017 की शुरुआत में, बताया गया था कि सरकार मौजूदा एयरपोर्ट्स के साथ ही भविष्य के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का नाम व्यक्ति विशेष के नाम पर न रखकर शहरों के नाम पर रखने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. केंद्र द्वारा इसका कारण नाम परिचित ना होने की स्थिति में यात्रियों और विदेशी पर्यटकों को होने वाली कथित असुविधा बताया गया है. फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का चार्ज ले रहे मनसुख मंडावी ने कहा- पीएम मोदी के विजन को पूरा करेंगे नए मंत्री पीएम की सलाह के अनुसार पूर्ववर्तियों से ले रहे है मार्गदर्शन गृह मंत्री अमित शाह ने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात