नई दिल्ली : बंबई हाई कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के सहारा समूह को झटका देते हुए सोमवार को महाराष्ट्र में एंबी वैली परियोजना की नीलामी का नोटिस जारी कर ही दिया. बता दें कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की नीलामी पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी. इस नीलामी का आरक्षित मूल्य 37,392 करोड़ रुपये तय किया गया है. उल्लेखनीय है कि बंबई हाई कोर्ट के ओएल विनोद शर्मा ने सोमवार को मीडिया में नीलामी के नोटिस जारी किए. ओएल के अनुसार नीलामी प्रक्रिया दो चरणों में होगी, जो दो दिनों तक चलेगी. बता दें कि यह परियोजना सहयाद्री पहाड़ी श्रृंखला पर प्रकृति की गोद में 6,761.64 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है. बता दें कि 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 1,500 करोड़ रुपये जमा करने को कहा था, जो कि उनकी दो समूह कंपनियों द्वारा निवेशकों से वसूले गए 24,000 करोड़ रुपये का किश्तों में भुगतान था. यही नहीं अदालत ने रॉय को कहा था कि 7सितंबर तक 1,500 करोड़ रुपये जमा करने के साथ ही बाकी की रकम का भुगतान 18 महीनों में करने के लिए एक ठोस योजना पेश की जाती है तो एंबी वैली की नीलामी को रोका जा सकता है. यह भी देखें बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में पदोन्नति में आरक्षण को खत्म किया BCCI पर भड़के श्रीसंत, कहा- भीख नही बल्कि अपना हक मांग रहा हूँ