बॉलीवुड फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा तथा उनके आईटी हेड रयान थोर्पे को अश्लील मूवीज बनाने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। मंगलवार को अदालत ने राज कुंद्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अब उनकी जमानत की अर्जी भी खारिज हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुंबई की एस्पलेनैड अदालत ने राज कुंद्रा एवं रयान थोर्पे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मंगलवार को सुनवाई में अपराध शाखा ने अदालत में बताया है कि राज के घर से कई महत्वपूर्ण सबूत प्राप्त हुए हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद किए गए हैं। इसके लिए एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट नियुक्त किया गया था। जिसकी सहायता से डेटा वापस प्राप्त हो रहा है। राज के घर से हार्ड डिस्क तथा मोबाइल प्राप्त हुए हैं। आईओएस पर जब अपराधियों के हॉटशॉट दिखाए जा रहे थे तो उन्हें एप्पल से 1 करोड़ 13 लाख 64,886 रुपये प्राप्त हुए थे। जिन बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया गया था, उन्हें कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक तथा अन्य बैंक एकाउंट्स से जब्त कर लिया गया है। अभी कुछ फरार अपराधियों की खोज की जा रही है। वही राज कुंद्रा की जमानत को लेकर बॉम्बे उच्च न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो उच्च न्यायालय भी राज को जमानत देने के मूड में नहीं है। अदालत ने मुंबई पुलिस से उत्तर दाखिल करने के लिए कहा था जिसके पश्चात् 29 जुलाई को बॉम्बे उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। केएल राहुल और अथिया शेट्टी के रिश्ते पर इस तस्वीर ने लगाई मुहर रिलीज हुआ नोरा फतेही का 'जालिमा कोका कोला', एक्ट्रेस की अदाओं ने लूटी महफिल क्या पोडू किसानों को मिलेगा उनका उचित हिस्सा