इंदौर/ब्यूरो। खसरे की नकल देने के नाम पर रिश्वत लेने वाली तहसील कार्यालय की दो महिला कर्मचारियों को विशेष न्यायालय ने चार-चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपि पर छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपितों राधा चारी और मंजू दीक्षित को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चार-चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर क्रमश: चार और दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। आपको बता दे की यह मामला सात वर्ष पुराना है। फरियादी रमेश बामने ने तहसील कार्यालय इंदौर में पदस्थ कर्मचारी राधा चारी आफिस के विरुद्ध लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की थी। इसमें कहा था कि फरियादी की जमीन के खसरे की नकल देने के नाम पर राधा चारी 1500 रुपये रिश्वत मांग रही है। फरियादी ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के समक्ष रिकार्डिंग भी प्रस्तुत की। एक अप्रैल 2015 को कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त पुलिस ने तहसील कार्यालय की एक अन्य कर्मचारी मंजू दीक्षित को फरियादी से 900 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया - मामले की जांच के बाद दोनों महिला आरोपितों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपितों के विरुद्ध 16 फरवरी 2016 को ही अभियोग पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था। बकरी चरा रही थी नाबालिग भतीजी, अचानक आया चाचा और करने लगा ये गंदा काम जानिए कब शुरू होंगे मध्य प्रदेश 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम? एक ऐसा घर...जिसकी सच्चाई सुन सफेद पड़ जाएगा आपका बदन