शराब घोटाले में नहीं होगी BRS नेता कविता की गिरफ़्तारी, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार लगाई रोक

हैदराबाद: BRS नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, क्योंकि अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तारी और समन जारी करने से उनकी सुरक्षा 16 फरवरी तक बढ़ा दी है, जब उनके मामले की अगली सुनवाई होगी। जांच एजेंसी ने अदालत के समक्ष दलील दी कि कविता समन से बच रही है और जांच में शामिल नहीं हो रही है।

यह दूसरी बार है जब शीर्ष अदालत ने कविता को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने ED को आदेश दिया था कि जब तक समन को चुनौती देने वाले उनके मामले की सुनवाई 20 नवंबर को नहीं हो जाती, तब तक उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। कविता की याचिका में तर्क दिया गया है कि किसी महिला को पूछताछ के लिए कार्यालय में नहीं बुलाया जा सकता है और सीआरपीसी के अनुसार अधिकारियों द्वारा उसके आवास पर पूछताछ की जानी चाहिए।

कविता ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ईडी को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 50 के तहत समन के जरिए उसे बुलाने से रोकने के निर्देश देने की मांग की। BRS एमएलसी पर शराब कार्टेल 'साउथ ग्रुप' में शामिल होने का आरोप है, जिसने कथित तौर पर आम आदमी पार्टी (AAP) को रिश्वत के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। यह भुगतान 2020-21 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के तहत दिल्ली में एक बड़ा बाजार हिस्सा सुरक्षित करने के लिए किया गया था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है।

ED के एक समन में उनका सामना हैदराबाद के एक व्यवसायी, मामले के आरोपी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों से हुआ, जिनके कविता के साथ करीबी रिश्ते थे। ED ने कहा था कि "साउथ ग्रुप" में सरथ रेड्डी (अरबिंदो फार्मा के पूर्व प्रमोटर), मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी (आंध्र प्रदेश की ओंगोल लोकसभा सीट से वाईएसआर कांग्रेस सांसद), उनके बेटे राघव मगुंटा, कविता और अन्य शामिल हैं।

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