बीएस-6 ईंधन को लेकर लम्बे समय से चर्चाएं चल रही है. अब केंद्र सरकार ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट को जानकारी भेजी है जिसमे कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के 23 में से 17 जिलों में एक अप्रैल, 2019 से बीएस-6 ईंधन ही वाहनों के लिए उपलब्ध करा दिया जायेंगे. जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ को सरकार ने यह भी जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश के आगरा में भी एक अप्रैल, 2019 को या उससे पहले बीएस-6 ईंधन उपलब्ध करा दिया जाएगा. मामले पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि डीजल वाहनों पर क्षतिपूर्ति उपकर बढ़ाया जाए अथवा नहीं, इससे जुड़े मसले पर 13 जुलाई को विचार किया जाएगा. पीठ पर्यावरणविद एमसी मेहता की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का मसला उठाया गया है. पीठ को सरकार कि और से जानकारी देते हुए केंद्र सरकार के एडीशनल सॉलिसिटर जनरल एएनएस नादकर्णी ने बताया कि डीजल के मूल्य ढांचे में बदलाव करना संभव नहीं होगा क्योंकि ईंधन पर अधिकतम बुनियादी उत्पाद शुल्क पहले से लागू है. जहां तक 12 अन्य महानगरों का संबंध है तो एक अप्रैल, 2019 तक वहां बीएस-6 ईंधन उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है, हालांकि इन शहरों में एक अप्रैल, 2020 तक बीएस-6 ईंधन उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जाएगी.' दिल्ली प्रदुषण से लगातार परेशान है और 2016 में WHO के सर्वे में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पहले पायदान पर है. एक लोहार के बेटे का होंडा मोटर्स का मालिक बनने तक का संघर्ष बजाज जल्द लाएगा सबसे छोटी पल्सर हुंडई की आई 20 का CVT वर्जन लांच