वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को ऐलान किया कि EPF और NPS सब्सक्राइबर्स को टैक्स में छूट का लाभ मिलता रह सकता है । इसके अलावा बजट 2020 पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने स्पष्ट किया कि ग्रेच्युटी एवं रिटायरमेंट से जुड़े अन्य लाभ पर भी टैक्स छूट मिल सकती है । कम आय कर दरों के विकल्प पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम चाहते थे कि लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, खासकर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लिए हमारी योजना थी। हम आयकर प्रक्रिया को आसान बनाना चाहते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें की सरकार ने स्पष्ट किया कि रिटायरमेंट के लाभ, पेंशन के कम्युटेशन, रिटायरमेंट पर छुट्टियों को नकदी में भुनाने, वीआरएस के तहत पांच लाख रुपये तक की आय, ईपीएफओ में नियोक्ता के अंशदान, एनपीएस के तहत प्राप्त भुगतान पर टैक्स में छूट का लाभ मिलता रह सकता है । राजस्व सचिव अजय भूषण पाण्डेय ने कहा कि सरकार ने सभी तरह की छूट की समीक्षा की और पाया कि 120 तरह की छूट दी गई है। हमने हर छूट की समीक्षा की। इसके अलावा आपको बता दें की कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए हमने करीब 70 तरह की छूट को समाप्त कर दिया है। पाण्डेय ने कहा कि हमने आयकर अधिनियम में बदलाव किए हैं। पहले के नियम के मुताबिक 182 दिन से अधिक समय तक देश से बाहर रहने वाला व्यक्ति नॉन-रेजिडेंट हो जाता था। अब हमने उसमें कुछ बदलाव किए हैं। इसके साथ ही अब 240 दिन देश से बाहर रहने के बाद कोई व्यक्ति नॉन-रेजिडेंट होगा। Budget 2020: GST में नहीं होगी धोखाधड़ी, क्यूआर कोड करेगा मदद पुरातत्व स्थलों पर पड़ेगी नजर, 2500 करोड़ रुपये पर्यटन क्षेत्र में आवंटित करने का विचार LIC कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, किया हड़ताल का ऐलान