बिल्डर ने नहीं दी 'केजरीवाल' के फ्लैट की पजेशन, जाना पड़ा जेल

मुंबई: कंज्यूमर कमीशन के आदेश के बावजूद जब बिल्डर ने घर खरीदार को फ्लैट का पजेशन नहीं सौंपा, तो कमीशन ने बिल्डर को सीधा मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में पहुंचा दिया और वो भी 3 साल की कैद की सजा के साथ. हालांकि फ्लैट बुकिंग के 14 साल बाद भी खरीददार आज भी पजेशन का इंतजार कर रहे हैं. 

मुंबई के कांदिवली क्षेत्र के निवासी अरुण केजरीवाल और उनके परिवार ने वर्ष 2005 में गुडी पाडवा के अवसर पर कांदीवली में एसडी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में 1,165 स्कवायर फीट के फ्लैट की बुकिंग कराइ थी. वर्ष 2007 तक फ्लैट का पजेशन नहीं मिला तब स्टेट कंज्यूमर कमीशन में जाकर गुहार लगाई, 9 वर्ष तक मामला चलता रहा और वर्ष 2016 में कंज्यूमर कमीशन ने बिल्डर को बकाया रकम लेकर एग्रीमेंट करवाने का निर्देश जारी किया.

इस आदेश के ढाई साल बाद भी जब फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया, तो आदेश का पालन नहीं करने पर कंज्यूमर कमीशन ने बिल्डर को 3 वर्ष कैद की सजा सुना दी और बिल्डर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका. कमीशन ने अपने फैसले में इस बात पर बल दिया कि बैलेंस राशि का भुगतान करने के बावजूद बिल्डर ने जानबूझकर आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए बिल्डर को 3 साल कैद में भेजा गया है, आदेश के अनुसार अगर बिल्डर आदेश का पालन करते हुए खरीदार को फ्लैट सौंप देता है तो उसे जेल से छोड़  दिया जाएगा.

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