नई दिल्ली : आज वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आखिरी दिन है। साथ ही कई और नियम हैं जिन्हें पूरा करने के लिए भी आज अंतिम दिन है। इन तारीखों से जुड़े जरूरी कामों को आप आज ही निपटा लें वरना आगे परेशानी हो सकती है। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। ऐसा नहीं कराने पर एक अप्रैल से पैन कार्ड रद्द हो जाएगा और आईटीआर दाखिल नहीं कर सकेंगे। 11 महीनों में भारत का राजकोषीय घाटा बजटीय लक्ष्य का 134.2 फीसदी हुआ इन इन कार्यों को करने का अंतिम मौका आज सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्राई के नियमों के तहत 31 मार्च तक टीवी चैनल पैक का चुनाव करने का आखिरी मौका है। ऐसा नहीं करने पर एक अप्रैल से डीटीएच व केवल सेवाएं प्रभावित होंगी। लोगों को इसके लिए ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। अप्रैल से बैंक लोन सस्ता हो सकता है। बैंक एमसीएलआर के बजाय, रेपो रेट के आधार पर लोन देंगे। आरबीआई के रेपो रेट कम करने पर बैंकों को भी दर घटानी होंगी। अभी बैंक खुद तय करते हैं कि ब्याज दर कब बढ़ानी या घटानी है। वित्त वर्ष के अंतिम दिन 127.19 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और भी होंगे कई बदलाव जानकारी के मुताबिक शोरूम में बेची जा रही कारों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट फिट करना एक अप्रैल से अनिवार्य होगा। साथ ही कारों की विंड स्क्रीन पर उनके ईंधन का प्रकार दर्ज करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से यह नियम दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में अक्टूबर तक लागू करने के निर्देश दिए हैं। 125 सीसी से अधिक पावर की मोटर साइकिलों में ऑटोमोबाइल कंपनियों को एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देना अनिवार्य होगा। इससे हादसे रुकेंगे। जल्द दाखिल करा लें इनकम टैक्स रिटर्न, यह है अंतिम तिथि डीजल के दामों में नजर आई गिरावट, पेट्रोल में जारी है स्थिरता मातम में बदली बेटे की शादी, कार्ड बांटने जा रहे पिता को ट्रक ने रौंदा