इंदौर : किसानों की उपज खरीदी के बदले किये जाने वाले दस हजार से अधिक के भुगतान को लेकर फंसा पेच आखिर मुकाम तक पहुँच ही गया. कारोबारी अब किसानों को दो लाख रुपए से तक का भुगतान नकद कर सकेंगे. राहत की यह घोषणा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नियमों को लेकर स्पष्टीकरण आदेश जारी कर की.इससे किसान और कारोबारी दोनों खुश हो गए. उल्लेखनीय है कि आयकर अधिनियम की धारा 40ए(3) के तहत 10 हजार रुपए से अधिक के नकद भुगतान पर रोक है. सीबीडीटी ने स्पष्टीकरण का परिपत्र जारी करते हुए कहा है कि किसानों से उपज खरीदने पर इस सीमा से ज्यादा किया गया भुगतान को अपवाद माना जाएगा.ऐसे मामले में आयकर अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज नहीं किया जाएगा. बता दें कि इस बारे में बोर्ड ने यह भी खुलासा कर दिया कि किसानों को भी किए जाने वाले नकद भुगतान की सीमा 2 लाख तक ही रहेगी. इस सीमा में भुगतान करने पर किसानों से कारोबारियों को पेन कार्ड की प्रति लेने या फॉर्म-60 भरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सीए भरत नीमा ने कहा कि इस नई व्यवस्था से अब किसानों और कारोबारियों दोनों पक्षों को आयकर की नजर में लेनदेन सही साबित करने के लिए अलग से दस्तावेज नहीं जुटाने पड़ेंगे. यह भी देखें बंद कंपनियों के रिकार्ड पर गड़ी आईटी की नज़र आयकर विभाग की लाइव चैट सर्विस शुरू