नई दिल्ली: दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर पर फ़ौरन सुनवाई करने से सर्वोच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं प्रधान न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि कोर्ट हर चीज में नहीं घुस सकती। इसके साथ ही अदालत ने प्रदूषण के मामले पर फौरन सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया। CJI चंद्रचूड़ ने पराली जलाए जाने से प्रदूषण होने की बात पर कहा कि क्या इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि, 'क्या आप सोचते हैं कि इस समस्या के निराकरण के लिए हमें सब कुछ बैन कर देना चाहिए? क्या हमें सब कुछ रोक देना चाहिए?' CJI ने कहा कि हमें उन मामलों को ही सुनना चाहिए, जिन पर न्यायिक पक्ष के रूप में हम कुछ कर सकते हैं। कोर्ट हर मामले में घुस सकती। इस पर हम तुरंत सुनवाई नहीं करने जा रहे हैं। इसे नियम के तहत ही आने दीजिए। बात दें कि नवंबर के पहले हफ्ते से ही दिल्ली-NCR की हवा में प्रदूषण घुलता जा रहा है। गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली सहित NCR के सभी इलाकों में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) बेहद खराब रहा है। इस प्रदूषण के लिए हरियाणा और पंजाब में पराली जलाए जाने को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। 'दुःख इस बात का है कि खिलाड़ियों ने कोशिश ही नहीं की..', भारत की हार पर फूटा कांग्रेस नेता का गुस्सा बहु के सामने बहु ! मैनपुरी से अपर्णा यादव को टिकट दे सकती है भाजपा, सामने हैं डिंपल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे शरद पवार, जानिए क्यों ?