अब रिटर्न भरने के लिए करे टैक्स कैलकुलेटर का प्रयोग

नई दिल्ली : सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन (CBDT) ने टैक्स कैलकुलेटर के नाम से एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है. टैक्स भरने वाले अपनी वार्षिक टैक्स देनदारी इस कैलकुलेटर की सहायता से पता की जा सकती है. इस  प्रोग्राम को आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर हॉस्ट किया गया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर इस फैसिलिटी को हॉस्ट किया जा चूका है.

अधिकारियों ने कहा कि आयकर विभाग के लिए पॉलिसी बनाने वाले उच्च निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने इस 'कैलकुलेटर' को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा अपने अंतिम बजट भाषण में टैक्स रेट्स के समबंधित उनकी नवीन  घोषणाओं के अनुसार अपडेट किया गया है.

इस फैसिलिटी का कोई भी टैक्सपेयर चाहे वह एक सामान्य व्यक्ति हो, कॉर्पोरेट हो या कोई अन्य संस्था हो, अपनी टैक्स देनदारी की गणना के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है. लेकिन, साथ ही कर विभाग ने सचेत किया है कि टैक्स फाइल करने वालों को सिर्फ इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि आईटीआर के कठिन मसलो में भिन्न-भिन्न जरूरते होती हैं जिनका हल कैलकुलेटर द्वारा नहीं हो सकता है.

विभाग ने बताया , 'कैलकुलेटर लोगों को अपने आधारिक टैक्स की सरल तरीके से गणना करने में सहायता  करता है न कि सभी परिस्थितियों में सही टैक्स गणना का काम करता है. यह सलाह दी जाती है कि रिटर्न्स फाइल करने के लिए एकदम सटीक गणना संबंधित नियमों, कानूनों आदि के प्रावधान के अनुसार ही किया जा सकता है.

Related News