नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने कथित धनशोधन मामले के संबंध में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने से सोमवार को इनकार कर दिया, क्योंकि जैन को अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया था। फिलहाल उनका शहर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैन को ऑक्सीजन के स्तर में कमी की शिकायत के बाद पिछले हफ्ते लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल लाया गया था। वह 31 मई से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं। ईडी के राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश करने का भी निर्देश दिया था। अदालत ने 18 जून को अस्पताल में भर्ती होने से पहले जैन की जमानत याचिका को भी अस्वीकार कर दिया था। नौ जून को भी अदालत की सुनवाई के ठीक बाद राउज एवेन्यू कोर्ट से बाहर निकलते समय बेचैनी की शिकायत करने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। जैन, उनकी पत्नी और अन्य पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। 31 मार्च को, ईडी ने अस्थायी रूप से 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया, जो उन कंपनियों से संबंधित थीं, जिनके पास मंत्री लाभकारी स्वामित्व और प्रबंधन करते थे। जानिए राष्ट्रपति पद से हटने के बाद रामनाथ कोविंद को मिलेगी कितनी पेंशन और क्या क्या सुविधाएं? 'भारत पर एकसाथ हमला कर सकते हैं चीन और पकिस्तान..', वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने चेताया डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स सीजन 5 के विनर बने नोबोजित नारजारी