नई दिल्ली: दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका CBI की स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि जैन को मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित एक मामले में अरेस्ट किया गया था। अभी फिलहाल सत्येन्द्र जैन को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन को राहत देने से साफ़ इनकार करते हुए कहा कि उन्हें जमानत देने के लिए मामले का यह उचित चरण नहीं है। मनी लॉन्डरिंग के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच निरंतर जारी है। अभी भी ED की छापेमारी चल रही है। कोर्ट ने कहा है कि इस वजह से सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका खारिज की जाती है। जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। जैन को कस्टडी में लिए जाने के बाद उनके पास मौजूद सभी विभाग दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आवंटित कर दिए गए थे। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की आपराधिक धाराओं के तहत 30 मई को अरेस्ट किया था। इससे पहले जांच एजेंसी ने जैन और उनके नियंत्रण वाली कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की अचल सम्पत्ति जब्त कर ली थी। इंटरनेशनल शूटर शहजार रिजवी की गाड़ी का भीषण एक्सीडेंट, आगे से चपटी हो गई पूरी कार पुलिस का मानवीय चेहरा: थाना प्रभारी ने दिखाई दरियादिली अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय ने भी किया बड़ा ऐलान, गृह मंत्रालय से भी हो चुकी है घोषणा