पटना: डोरंडा कोषागार से संबंधित चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को कितनी सजा होगी, इसका ऐलान आज सोमवार को होने वाला है. लालू यादव को एक साल से सात साल तक की सजा हो सकती है. CBI की स्पेशल कोर्ट ने 15 फरवरी को लालू यादव सहित अन्य आरोपियों को को 139.5 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाले में दोषी करार दिया था. हालांकि, अदालत ने उस समय सजा का ऐलान नहीं किया था. आज कोर्ट की कार्यवाही ऑनलाइन होगी और लालू की सजा का ऐलान भी ऑनलाइन ही होगा. डोरंडा कोषागार के मामले में कुल 99 आरोपी थे. इसमें से 24 को बरी कर दिया गया था, वहीं 46 को दोषी मानकर 3 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. उस समय लालू यादव की सेहत ठीक नहीं थी. सजा सुनाए जाने के बाद लालू को फिर से RIMS हॉस्टिपल में एडमिट कराया गया था. लालू यादव को IPC की धारा 120B, 420, 409, 467, 468, 471, 477A और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तेहत 13 (1), 13 (2)C की धाराओं में दोषी पाया गया था. इन धाराओं में लालू को कम से कम एक साल और अधिक से अधिक सात साल की सजा हो सकती है. बता दें कि, बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े अन्य चार मामलों (दुमका, देवघर और चाईबासा) में पहले ही दोषी पाया जा चुका है. इसमें उनको कुल 14 वर्ष कैद की सजा हुई है. वहीं जुर्माने के रूप में उन्हें अबतक 60 लाख रुपये देने पड़े हैं. बता दें कि, लालू यादव को जब पहले सजा सुनाई गई थी, तब वे बीमार होने के नाम पर कभी RIMS तो कभी दिल्ली AIIMS में भर्ती रहे थे। लेकिन जब उन्हें आधी सजा के बाद जमानत पर छोड़ा गया था तो बाहर आने के बाद लालू जीप दौड़ाते और प्रचार करते भी नज़र आए थे। हालांकि, अब देखना ये होगा कि, क्या आज सजा सुनने के बाद लालू फिर बीमार होने के नाम पर जेल की जगह RIMS पहुंचेंगे या फिर उन्हें तुरंत जमानत मिल जायेगी। 'स्वास्तिक' भी नहीं पहचान पाई 'राजद', नाजियों का प्रतीक बताकर कह डाली ये बात केजरीवाल को खालिस्तान समर्थक बताने वाले कुमार विश्वास ने छोड़ा नया 'ट्वीट बम' 'इमरजेंसी के दौरान मैं छिपने के लिए सिख पगड़ी पहना करता था..', सिख नेताओं से बोले पीएम मोदी