नई दिल्ली: सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय पर छापेमारी कर जिन कागजातों को बरामद किया था, उसे पटियाला हाउस कोर्ट ने तुरंत लौटाने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सीबीआई दिल्ली हाइ् कोर्ट का रुख करेगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को सीबीआई को फटकार लगाते हुुए तुरंत सभी दस्तावेजों को वैपस करने का आदेश दिया और साथ ही अपनी पावर का गलत इस्तेमाल न करने की सलाह भी दी। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में सीबीआई ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार के कार्यालय में छापेमारी की थी। तभी सीबीआई ने दिल्ली सरकार के कई कागजात भी जब्त किए थे। विशेष अदालत ने कहा कि सीबीआई को अपने द्वारा ही बनाए गए कानूनों को तोड़ने की दैवीय शक्ति नही दी जा सकती। जस्टिस अजय कुमार ने कहा कि केवल जांच की दलील देकर सीबीआई इन दस्तावेजों को अपने पास नही रख सकती है। उन्हें बताना होगा कि ये दस्तावेज किस प्रकार जरुरी है। केवल यह कह देना काफी नही होगा कि जांच अभी जारी है। दस्तावेजों को जब्त करना सीबीआई के क्लॉज 14.19 के खिलाफ है। सीबीआई को इसी के आधार पर काम करना चाहिए। सीबीआई ने भी कहा कि जिस तरह कुमार के ऑफिस में छापेमारी की गई उसे देखकर साफ पता चलता है कि यह जल्दबाजी में की गई कार्रवाई थी। जब कोई नौकरशाह अपने पद पर हो और उस पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप हो तो छापेमारी से पहले प्राथमिक जांच करना आवश्यक है। लेकिन सीबीआई ने मौखिक जानकारी के आधार पर छापेमारी कर दी। यदि सीबीआई को इन दस्तावेजों की आवश्यकता है तो वो इसे कानूनी रुप से प्राप्त करे। सीबीआी अब तक स्पष्ट नही कर पाई है कि जब्त कागजातों का संबंधित अधिकारी के जांच से क्या लेना-देना है।