नारदा केस: कोलकाता HC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा CBI, सुनवाई टालने की मांग

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के नारदा स्टिंग केस में चार TMC नेताओं के हाउस अरेस्ट करने के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने आज शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। CBI ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें HC ने चारों नेताओं को घर में नजरबंद रहने का आदेश दिया था। CBI ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में आज की सुनवाई को टालने की मांग की है।

बता दें कि कोलकाता उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में TMC के चारों नेताओं को नज़रबंद रहने का आदेश दिया था। यह फैसला कोलकाता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की बेंच ने दिया था। हालांकि, इस फैसले को लेकर पीठ में आम सहमति नहीं थी। कोलकाता उच्च न्यायालय ने TMC के दो मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हकीम और TMC विधायक मदन मित्रा एवं कोलकाता के पूर्व मेयर शोबन चटर्जी को जमानत दे दी थी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अंतरिम जमानत दी गई, किन्तु चारों नज़रबंद रहेंगे।

बता दें कि CBI ने जब टीएमसी नेताओं के खिलाफ दबिश दी और जांच आरंभ की थी तो अहम सबूत मिलने का दावा किया। सीबीआई ने TMC नेताओं को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद CBI दफ्तर के बाहर हंगामा और पथराव किया गया। TMC कार्यकर्ताओं पर पथराव करने का आरोप लगा। गिरफ्तारी के बाद सीएम ममता बनर्जी ने भी CBI को चुनौती दी थी कि हिम्मत हो तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। 

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