मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के मामले में CBI ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र सरकार राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रही है और ना ही डाक्यूमेंट्स साझा नहीं कर रही है। CBI ने बॉम्बे उच्च न्यायालय से संपर्क करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार, शीर्ष अदालत के स्पष्ट आदेश के बाद भी अनिल देशमुख मामले की जांच कर रही CBI टीम के साथ सहयोग नहीं कर रही है। CBI ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के जरिए अदालत में आरोप लगाया कि मुंबई ACP सहयोग करने की जगह इस मामले की जांच कर रहे CBI अधिकारी को धमका रहा है। अब अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ ने गुरुवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही मामले को 11 अगस्त को सुनवाई के लिए आगे बढ़ा दिया है। CBI के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार से स्थानांतरण और पोस्टिंग पर डाक्यूमेंट्स की मांग नहीं करने के उनके पहले के बयान सिर्फ राज्य की याचिका पर फैसला होने तक ही थे। जबरदस्त तेजी पर हुआ शेयर बाजार, हुई इतने अंको की बढ़त कंगाल हुए Vodafone Idea के निवेशक, महज 4 दिन में 10926 करोड़ रुपए डूबे साउथ अफ्रीकन नेशनल पार्क्स ने 12 राष्ट्रीय उद्यानों को लेकर कही ये बात