रांची: चारा घोटाला के तीन मामलों में जमानत पा चुके लालू यादव की जमानत को CBI सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी कर रही है. बता दें कि लालू यादव चारा घोटाले के 5 मामलों में से 4 में दोषी पाए जा चुके हैं. किन्तु इन 4 मामलों में से 3 में उन्हें जमानत मिल चुकी है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) इस जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है. इस समय लालू यादव पर चारा घोटाले के पांचवें मामले में सुनवाई जारी है. ये मामला डोरंडा कोषागार से गैर कानूनी रूप से 139 करोड़ रुपये निकालने से संबंधित है. यदि लालू यादव को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये के अवैध निकासी के मामले में जमानत मिल जाती है तो उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा. हालांकि इस केस की सुनवाई 6 नवंबर के बाद ही संभव है क्योंकि त्योहारों की छुट्टियों के बाद झारखंड उच्च न्यायालय खुलेगा. आपको बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव को 2 धाराओं में 7 साल की कैद हुई है. लालू यादव देवघर कोषागार से 79 लाख रुपये अवैध निकासी के मामले में जमानत पर हैं. इस मामले में उन्हें 3.5 साल की सजा हुई थी. चाईबासा ट्रेजरी से 33.13 करोड़ रुपये की निकासी में भी लालू यादव को 9 अक्टूबर 2020 को जमानत दी जा चुकी है. एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ के साथ हिस्सेदारी अधिग्रहण समझौते में किया संशोधन RBI गवर्नर शक्तिकांत दास बोले- कारोबार के अच्छे संचालन के लिए मजबूत निगरानी व्यवस्था आवश्यक सेंसेक्स निफ्ट में आई गिरावट