नई दिल्ली : देश भर में स्कूली बसों की बढ़ रही दुर्घटनाओं को देखते हुए मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्‍कूल बसों को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किये हैं, जिनका पालन करना सभी स्कूल बस संचालकों के लिए अनिवार्य होगा. बता दें कि बच्‍चों की सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए इन्ही निर्देशों के पालन में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने स्‍कूल बसों के लिए गाइडलाइंस को संशोधित किया है. ये गाइडलाइंस सीबीएसई से संबंधित स्‍कूलों के लिए हैं.जिनका स्कूल संचालकों को पालन करना होगा. संशोधित नियमों के तहत स्‍कूल बसों में GPS, CCTV कैमरा होना अनिवार्य है. ये दोनों चीजें चालू हालत में होना चाहिए. इसके अलावा स्कूल बस की गति को नियंत्रित करने के लिए सभी उपकरण ठीक हालत में होना जरुरी है. स्कूली बसों के लिए अधिकतम 40 किमी प्रति घण्टा की गति निर्धारित की गई है. बस की खिड़कियां ग्रिल से अच्‍छे तरीके से बंद होनी चाहिए. नए निर्देशों के अनुसार स्‍कूल बस में अलार्म बैल, सायरन और स्कूल की ओर से एक मोबाइल होना चाहिए , ताकि आपातकाल में उसका उपयोग किया जा सके.यही नहीं बस में ट्रेंड महिला अटेंडेंट और एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर की बस में उपलब्धता अनिवार्य की गई है.बच्‍चों से स्कूल की परिवहन सुविधा खासकर ड्राइवर के बारे में फीडबैक लिया जाएगा. यदि किन्हीं कारणों से बस दुर्घटनाग्रस्‍त होती है तो उसके लिए स्‍कूल प्रबन्धन और स्‍कूल का प्रमुख पूरी तरह से जिम्‍मेदार होंगे. यह भी पढ़ें स्कुल बस खाई में गिरी, 5 बच्चो की हालत गंभीर परीक्षाओं की बजह से बढ़ते तनाव को दूर करने का प्रयास- सीबीएसई