कोर्ट के सामने कचरा न परोसे केंद्र सरकार: SC

केंद्र सरकार के द्वारा ठोस कचरे के बारे में आधी जानकारी के साथ 845 पेज  का हलफनामा कोर्ट में दाखिल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट के समक्ष कचरा न जमा करने की सलाह दी है. ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 को अमल में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, कोर्ट आपका कचरा उठाने वाला नहीं है. 

न्यायमूर्ति मदन बी. लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि, ऐसे जानकारी यहाँ ना भेजे जिसमें कुछ भी न हो. साथ ही न्यायमूर्ति ने केंद्र सरकार के वकील वसीम कादरी को तीन सप्ताह के भीतर ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016  को लेकर पूर्ण जानकारी जमा करने के निर्देश दिए है, जिसमें इस नियम के अंतर्गत सभी राज्यों में गठित परामर्श बोर्ड की जानकारी, उसके सदस्य, अध्यक्ष और कोर मेंबर की जानकर भी संलग्न   हो. 

कादरी ने कोर्ट से कहा   कि 22  राज्य अपनी जानकारी भेज चुके है, दिल्ली सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि आवंटन करने के लिये पत्र लिखा था और उसने कचरे से ऊर्जा बनाने का संयंत्र लगाने के लिये दक्षिण दिल्ली नगर निगम को 50 एकड़ भूमि आवंटित  की. जिसके बाद दिल्ली में इस बाबद बोर्ड गठित हो गया है और दो बैठकें भी हो गई है. 

श्रीनगर में हुए आतंकी हमले में दो पुलिसकर्मी शहीद

एक और बड़ी हस्ती का ट्विटर अकाउंट हैक

ब्रेकिंग न्यूज़ : श्रीनगर में हॉस्पिटल पर आतंकी हमला

 

Related News