नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को पूरा हो रहा है. लोगों को उम्मीद है कि 3 मई के बाद कुछ इलाकों में राहत दी जाएगी. केंद्र सरकार भी राहत देने के मूड में नज़र आ रही है, लेकिन कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती को और बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है. इस बारे में केंद्र ने राज्यों को एक गाइडलाइन जारी की है. गृह मंत्रालय की तरफ से कंटेनमेंट जोन के लिए नया SOP जारी किया गया है. इसके अनुसार, कंटनेमेंट जोन अब कोरोना संक्रमण के मामलों और उसके संपर्क में आए लोगों की मैपिंग, संक्रमितों और उनके संपर्क में आए लोगों के भौगोलिक फैलाव पर आधारित होना चाहिए. हॉटस्पॉट इलाके के प्रत्येक घर में अभियान चलाकर संक्रमितों की तलाश की जानी चाहिए. कंटेनमेंट एरिया में सैम्पलिंग गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करके संक्रमित मरीजों की जाँच की जाएगी. इसके साथ ही संपर्क में आए लोगों की भी कोरोना जांच की जाएगी. कंटेनमेंट जोन में एंट्री और एग्जिट प्वाइंट होना चाहिए. जोन में किसी को भी घूमने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए. मेडिकल इमरजेंसी या जरुरी सामानों की आपूर्ति को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने कि अनुमति नहीं होगी. खुशखबरी : आज से स्पेशल ट्रेन हुई शुरू आज सुबह 10 बजे से गुरुग्राम बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं इस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए नियुक्त किया नोडल अधिकारी