पटना: बिहार में होने वाले चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की 14वीं श्रृंखला को स्वीकृति दे दी है, जो कि आज से बिक्री के उपलब्ध होगा. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार, इसकी बिक्री 28 अक्टूबर तक की जा सकेगी. वित्त मंत्रालय के अनुसार, निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के अनुसार शर्तों के साथ इन बॉन्ड की बिक्री को हरी झंडी दे दी है. चुनाव आयोग के अनुसार, कोई भी भारतीय नागरिक या व्यवसायी इन बॉन्ड को खरीद सकता है. स्टेट बैंक की कुल 29 ब्रांच से इन्हें खरीदा जा सकता है, जो कि 15 दिनों के लिए वैध होंगे. आचार संहिता को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कोई भी नेता या सियासी दल अपनी सार्वजनिक सभाओं या बयानों में चुनावी बॉन्ड का उल्लेख नहीं करेगा, ना ही किसी से योगदान करने के लिए कहेगा. इस पहल का उद्देश्य राजनीतिक कामों के लिए या सियासी दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाना है. कोई भी दानकर्ता अपनी शिनाख्त छुपाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से एक करोड़ रुपए तक मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद कर अपनी पसंद के सियासी दल को चंदे के रूप में दे सकता है. ये व्यवस्था दानकर्ताओं की पहचान उजागर नहीं करती और इसे टैक्स से भी रियायत मिलती है. आम चुनाव में कम से कम 1 प्रतिशत वोट हासिल करने वाले राजनीतिक दल को ही इस बॉन्ड से चंदा प्राप्त हो सकता है. आज भी नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के भाव, जानिए क्या हैं एक लीटर के दाम अमेजन और फ्लिपकार्ट को ऑर्डर और नोटिस किए गए जारी हरियाणा सरकार का ऐलान- 7 दिनों के भीतर किसानों को मिलेगा फसल का भुगतान, 1000 करोड़ जारी