नई दिल्ली: यदि आपकी सैलरी 21000 रुपये से कम है और आपकी कंपनी ने आपका ESIC में पंजीकरण करवाया है, तो आपके लिए फायदे की खबर है। ESIC लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना (ESIC) के लाभार्थी के घर के 10 किलोमीटर के दायरे में यदि ESIC अस्पताल नहीं है, तो वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों में उपचार के लिये जा सकता है। श्रम मंत्रालय के बयान के मुताबिक, नए क्षेत्रों में भी ESIC योजना का विस्तार करने के परिणामस्वरूप लाभार्थियों की संख्या में बड़े स्तर पर वृद्धि हुई है। ऐसे में अब ESIC सदस्यों को उनके अपने आवास के आसपास ही चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे के विस्तार और उसे सशक्त करने के लिए निरंतर कोशिशें की जा रही हैं। बयान में कहा गया है कि, ''इस वक़्त कुछ क्षेत्रों में ESIC के अस्पताल या औषधालय या इन्श्युर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (IMP) के 10 किलोमीटर के दायरे में न होने के चलते ESIC लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में दिक्कतें आ रही है। बयान के अनुसार, ऐसे क्षेत्रों में ESIC लाभार्थियों को अब देश में ESIC के पैनल में शामिल अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्राप्त करने का विकल्प मुहैया कराया गया है। इसके लिए लाभार्थी को किसी ESIC अस्पताल या औषधालय से मंजूरी लेने की जरुरत नहीं होगी।'' सैफोला ओट्स स्टॉक स्पार्क के साथ शुरू करेगा ये काम बिडेन ने की नासा के दृढ़ता रोवर के सफल मंगल लैंडिंग की प्रशंसा मिजोरम नेशनल फ्रंट ने जीता आइजोल नगर निगम चुनाव