नई दिल्ली: ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है. कोरोना मरीजों के उपचार के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति पर दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं करने को लेकर दिल्ली HC द्वारा जारी अवमानना के नोटिस के खिलाफ केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है. वहीं, शीर्ष अदालत ने दिल्ली HC के अवमानना के नोटिस और दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी के मामले में अधिकारियों को कोर्ट में मौजूद रहने के निर्देश देने के खिलाफ फ़ौरन सुनवाई की केंद्र की याचिका पर विचार करने पर सहमति दे दी है. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण ने उच्च न्यायालय के अवमानना आदेश पर केंद्र की याचिका को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि दिल्ली में ऑक्सीजन संकट और कोरोना संबंधी मुद्दों पर पीठ ने कल लगभग पांच घंटे तक सुनवाई की थी. बेंच ने कहा था कि, 'हम रोज़ना इस खौफनाक हकीकत को देख रहे हैं कि लोगों को अस्पतालों में ऑक्सीजन या ICU बेड नहीं मिल रहे, कम गैस आपूर्ति की वजह से बेड की संख्या घटा दी गयी है.' पीठ ने कहा था कि, 'लिहाजा, हम केंद्र सरकार को कारण बताने को कह रहे हैं कि मई के हमारे आदेश और शीर्ष अदालत के 30 अप्रैल के आदेश की तामील नहीं करने के लिए क्यों नहीं अवमानना कार्यवाही आरंभ की जाए. नोटिस का जवाब देने के लिए हम पीयूष गोयल और सुमित्रा डावरा (केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी) को कल पेश होने का निर्देश देते हैं.' कोरोना: इमरजेंसी हेल्थ सेवा के लिए 50,000 करोड़ रुपये देगा RBI, शक्तिकांत दास ने किया ऐलान ख़त्म हुए चुनाव, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर लगी आग, जानिए आज के भाव 2021-22 के लिए भारत की आशाओं को बड़ा झटका, Goldman Sachs ने कम किया वृद्धि अनुमान