नई दिल्ली: कोरोना महामारी से बेहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार ने ‘Government of National Capital Territory of Delhi(Amendment) Act 2021’ नोटिफाई कर दिया है। यह 27 अप्रैल 2021 की आधी रात से लागू हो गया है। इस एक्ट में दिल्ली के उप राज्यपाल के अधिकारों को परिभाषित किया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में सरकार का मतलब ‘उप राज्यपाल’ होगा। ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राजक्षेत्र अधिनियम शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021’ के लागू होने के बाद प्रत्येक फैसले पर उप राज्यपाल का विचार लेना होगा। दिल्ली सरकार या मंत्रिमंडल द्वारा कोई भी फैसला लिया जाता है तो उससे पहले उसे उप राज्यपाल के साथ सलाह-मशविरा करना होगा। ये नोटिफिकेशन ऐसे वक़्त में आया है, जब दिल्ली में प्रदेश और केंद्र की सरकार कोर्ट से लेकर ग्राउंड जीरो तक आमने-सामने है। केजरीवाल सरकार पर दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए लापरवाही बरतने का आरोप है, जिसकी वजह से कई मरीजों की जान गई है। इस एक्ट में ‘GNCT ऑफ दिल्ली एक्ट, 1991’ को पुनः परिभाषित किया गया है, जिसके हिसाब से चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल की शक्तियों को फिर से परिभाषित किया गया है। अब दिल्ली की विधानसभा या इसकी समितियाँ दिल्ली की NCT की रोजमर्रा के मुद्दों पर निर्णय नहीं ले पाएगी और साथ ही प्रशासनिक मामलों में तफ्तीश का आदेश नहीं दे पाएगी। विपक्षी दलों ने इस बिल का जम कर विरोध किया था। शेयर बाजार में आया उछाल, सेंसेक्स-निफ्टी का रहा ये हाल 18 वर्ष से ऊपर वालों के कोरोना टीकाकरण लिए शुरू हुआ पंजीकरण, आप इस तरह कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन आज शाम 4 बजे से शुरू होगा टीकाकरण के लिए Co-Win पंजीकरण