नई दिल्ली : पर्यावरण मंत्रालय ने पशु बाजार में जानवरों के कत्ल करने के उद्देश्य से बेचे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह नियम पूरे देशभर में लागू होगा. बता दें कि सरकार के इस निर्णय को गायों को बचाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है. गौरतलब है कि पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत सख्त 'पशु क्रूरता निरोधक: पशुधन बाजार नियमन: नियम, 2017' को जारी कर दिया है. इस श्रेणी में गाय, बैल, भैंस, ऊंट, सांड, बछिया, बछड़ा को शामिल किया गया है. दरअसल पशुओं के साथ होने वाली क्रूरता को रोकने और अवैध तरीके से पशु व्यापार पर रोक लगाने के लिए यह नियम जारी किया गया है. अब मवेशियों के खरीदारों को एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बेचे जाने वाले जानवरों का कत्ल नहीं किया जाएगा. हालांकि इस फैसले की राजनीतिक आधार पर भी समीक्षा की जाएगी . इसे गाय और गौ परिवार के संरक्षण की बीजेपी की राजनीतिक प्रतिबद्धता की दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम माना जा रहा है. बता दें कि सरकार के इस फैसले का पशु निर्यातकों ने विरोध किया है,क्योंकि बीजेपी सरकार की नीतियोंऔर निर्णयों के कारण मांस व्यापारियों के समक्ष कई मुश्किलें हैं. वहीं जानवरों के संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं ने इसका स्वागत किया है.पीपल फॉर एनिमल (PFA) के ट्रस्टी गौरी मुलेखी ने मंत्रालय के इस निर्णय की सराहना की है.इस निर्णय से जानवरों को बचाने में मदद मिलेगी. यह भी देखें विश्व पर्यावरण दिवस से प्रदेश में निकलेगी पेड़ लगाओ यात्राएँ उज्जैन में पशु काटने की बात पर युवक को मौजूद भीड़ ने पीटा