'बंगाल को 123 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट आवंटित की थी..', ममता को केंद्र का तीखा जवाब

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए हालिया पत्र पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने कोलकाता में 31 वर्षीय डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद बलात्कारियों को दंडित करने के लिए सख्त केंद्रीय कानून की मांग की है। केंद्र ने बताया है कि बलात्कार और बाल शोषण के मामलों को निपटाने के लिए पश्चिम बंगाल को 123 फास्ट-ट्रैक कोर्ट (FTSC) आवंटित किए गए हैं, लेकिन इनमें से कई अदालतें अभी भी चालू नहीं हैं।

अपने पत्र में बनर्जी ने भारत भर में बलात्कार के मामलों की भयावह आवृत्ति पर प्रकाश डाला, उन्होंने डेटा का हवाला देते हुए कहा कि देश में प्रतिदिन 90 बलात्कार के मामले होते हैं, जिनमें से कई पीड़ितों की हत्या कर दी जाती है। उन्होंने ऐसे अपराधों के लिए कठोर दंड सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कठोर केंद्रीय कानून बनाने का आह्वान किया और न्याय में तेजी लाने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसमें सुझाव दिया गया कि मुकदमे 15 दिनों के भीतर पूरे होने चाहिए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बनर्जी के पत्र का जवाब देते हुए पीड़िता के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि पिछले महीने लागू की गई भारतीय न्याय संहिता पहले से ही महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कठोर दंड के साथ संबोधित करती है।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट के मुद्दे पर बात करते हुए, मंत्री ने कहा कि इन अदालतों को स्थापित करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना अक्टूबर 2019 में शुरू की गई थी। जून 2024 तक, 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 409 विशेष POCSO अदालतों सहित 752 FTSC चालू थे, जिन्होंने 253,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया था। हालांकि, मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 20 विशेष POCSO अदालतों सहित 123 FTSC आवंटित किए जाने के बावजूद, पश्चिम बंगाल ने जून 2023 के मध्य तक इनमें से किसी भी अदालत का संचालन नहीं किया था।

राज्य ने अंततः 7 FTSC शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई, लेकिन जून 2024 तक केवल 6 विशेष POCSO न्यायालय ही चालू थे, जिससे राज्य में 48,600 बलात्कार और POCSO मामलों के लंबित होने के बावजूद 11 न्यायालय अभी भी निष्क्रिय हैं। मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस मामले पर कार्रवाई राज्य सरकार के पास लंबित है। इसके अलावा, मंत्री ने केंद्र द्वारा स्थापित राष्ट्रीय हेल्पलाइन प्रणालियों, जैसे महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) 181, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) 112, बाल हेल्पलाइन 1098, और साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 को लागू नहीं करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की। ये प्रणालियाँ संकट में महिलाओं और बच्चों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, लेकिन केंद्र के बार-बार अनुरोध के बावजूद राज्य ने डब्ल्यूएचएल को एकीकृत नहीं किया है।

मंत्री ने यह कहते हुए समापन किया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचा काफी मजबूत है, लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन राज्य सरकार पर निर्भर करता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए केंद्र द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों और पहलों का पूरा उपयोग करने का आग्रह किया।

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